पुलिस मुठभेड़ को लेकर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगाने की खातिर चल रहे प्रदेश सरकार के ऑपरेशन ऑल आउट पर देश की शीर्ष अदालत ने सरकार को एक नोटिस दिया है। जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार को जारी नोटिस पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा गया है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीती फरवरी में अपने दस माह के कार्यकाल में पुलिस और अपराधियों के बीच 1142 एनकाउंटर की सूची जारी की थी। इसमें जानकारी दी गई थी कि इस दौरान मुठभेड़ में 2744 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने दस महीने में 34 को मुठभेड़ में ढेर किया था।सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ पीयूसीएल ने याचिका दायर कर कहा है कि इन सभी मुठभेड़ की एसआइटी से जांच कराई जाए। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पक्षकार बनाया जाये।
पुलिस मुठभेड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से तीन हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है।
फरवरी के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस का सूबे में अपराध पर नियंत्रण के लिए मुठभेड़ जारी है। अभी तक 500 पुलिस मुठभेड़ में जिनमें 58 अपराधी मारे गए हैं।प्रदेश सरकार ने बताया है कि सूबे में सर्वाधिक मुठभेड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई है। मेरठ जोन में ही 449 इनकाउंटर हुए। इनमें 985 की गिरफ्तारी हुई, जबकि 22 अपराधी मारे गए और 155 घायल हुए। इनमें 128 पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जिनमें से एक शहीद हुआ।