नई दिल्ली:केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया में जुटी है। इससे जाली लाइसेंस बनवाना खत्म हो जाएगा। इसके लिए सभी राज्यों को कवर करने वाला सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा पर अदालत द्वारा नियुक्त समिति ने बुधवार को जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ को सूचित किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केएस राधाकृष्णन इस समिति के अध्यक्ष हैं।
आधार योजना और इसका समर्थन करने वाले 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। ऐसे समय में समिति द्वारा दी गई सूचना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शीर्ष अदालत में सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि उसने पिछले वर्ष 28 नवंबर को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक की थी। इस बैठक में फर्जी लाइसेंस लेने और इसे खत्म करने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी लाइसेंस के मुद्दे पर मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने सूचित किया कि एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेशन सेंटर) अब सारथी-4 तैयार कर रहा है। इसके तहत सभी लाइसेंस आधार से जु़ड़े होंगे। यह सॉफ्टवेयर सभी राज्यों को कवर करेगा। इससे किसी के लिए देश में कहीं भी डुप्लीकेट या फर्जी लाइसेंस लेना संभव नहीं होगा।
हाल ही में खबर आ रही थी कि आधार से निजी जानकारी चोरी होने का खतरा है, लेकिन सरकार ने इस खबर को सिरे से नकार दिया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि आधार डेटा पर किसी तरह का खतरा नहीं है और देश की एक बड़ी जनता इस योजना पर विश्वास करती है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है।। आधार को गेम चेंजर बताते हुए रविशंकर ने कहा कि देश की 120 करोड़ जनता के पास आधार है और 57 करोड़ बैंक अकाउंट इससे लिंक है जिससे देश में 57,000 करोड़ की बचत हुई है।
बता दें कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभुकों के आधार सीडिंग 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया गया था। यदि लाभुकों की आधार सीडिंग नहीं हुई तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न को रोक सकती है।
गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी LIC ने भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब एलआईसी की नई पॉलिसी लेने या किसी बीमा की रकम लेने के लिए आधार कार्ड देना होगा। अब पॉर्टल पर आधार नंबर डाले बिना बीमा खरीदने जैसे काम नहीं किए जा सकते हैं। यहां तक की अपनी पुरानी पॉलिसी को एक्सेस करने के लिए भी आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर पॉलिसी धारक ने अपना आधार नंबर अपडेट नहीं कर रखा है तो वह अपनी पॉलिसी को ऑनलाइ चैक नहीं कर सकता इसके अलावा पेमेंट हिस्ट्री को भी एक्सेसे नहीं कर सकता है।