नई दिल्ली: सरकार ने साफ किया है कि अब पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड बनवाने और इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा| इससे पहले बैंकों ने भी अपने खाताधारकों को आधार की अहमियत बताते हुए कहा था कि बैंक में आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर दर्ज न कराने का स्थिति में बचत खाता धारकों को 31 मार्च के बाद परेशानी झेलनी पड़ेगी| इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं. खाताधारकों को 31 मार्च तक यह प्रक्रिया आवश्यक रूप से पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है|
पिछले दिनों सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने को लेकर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था. यही नहीं सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी बनाने का फैसला किया था, लेकिन इसे लेकर हुई तीखी आलोचना के बाद सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया और स्पष्ट किया कि किसी को भी आधार संख्या के अभाव में सब्सिडी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा और अन्य पहचान प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे| विभिन्न विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई थी. मिड डे मील के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया था| पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी|
इस बीच, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआईडीएआई) ने कहा है कि आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करने वाले सभी उपकरणों को 1 जून से नए इनक्रिप्शन मानकों का पालन करना होगा| इस कदम का उद्देश्य हार्डवेयर में एक और सुरक्षा उपाय करना है जबकि इस तरह के उपकरण बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल भुगतान के केंद्र में आ रहे हैं. यूआईडीएआई देश में आधार के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है|