फर्रुखाबाद: पशुओं की बीमा योजना में अब किसानों को सरकार की तरफ से ५० % तक की छूट दी जायेगी|
राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना के तहत सरकार अब पशुपालक को दो पशुओं का एक से तीन वर्ष तक का बीमा कराने में मदद करेगी| इस पशुधन बीमा योजना में बीमा राशि का ४.२५ % प्रीमियम चौकाया जाएगा| इस प्रीमियम के तहत आधी राशि का भुगतान सरकार चुकाएगी|
मुख्य पशु चिक्तिसाधिकारी डॉ यूएस सचान ने बताया कि पशुधन बीमा करण का लाभ लेने के लिए पशु पालकों को पशु चिकित्सालयों के माध्यम से सूचनाएं मिलेंगीं| उन्होंने बताया कि पशुपालक द्वारा पशुओं को बेंच दिए जाने पर पालिसी ट्रांसफर क्रेता को की जायेगी| पशुपालक के ऐसे दो पशुओं का बीमा किया जा सकेगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित न हो|
उन्होंने बताया कि पशु की मृत्यु हो जाने पर पशु पालक द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद शीघ्र ही बीमा कंपनी द्वारा क्लेम का भुगतान किया जायेगा| उन्होंने बताया कि पशुधन बीमाकरण का लाभ लेने के लिए पशु पालकों को पशु चिकित्सालयों के माध्यम से सूचनाएं मिलेंगीं|