नई दिल्ली:मोदी कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए वेतन भुगतान कानून (पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट) में सुधार पर अध्यादेश को हरी झंडी दिखा दी। इस बिल में कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से वेतन दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि कंपनियां अपने कर्मचारियों को कैश में भी वेतन भी दे सकेंगी।
इस बिल को सरकार 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में पेश कर चुकी है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इसे सदन में पेश किया था। इसे नए साल में बजट सत्र में पास कराया जा सकता है। अध्यादेश को अगले 6 महीने में संसद में पास कराना जरूरी होगा।
8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद से ही सरकार कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों का ऐलान कर रही है। सरकार का नया कदम उसी कवायद का हिस्सा है। इससे पहले सरकार ने ई पेमेंट और चेक से भुगतान को लेकर लकी ग्राहक योजना भी शुरू कर चुकी है जिसके तहत 1 करोड़ की ईनामी राशि दी जाएगी। इसके अलावा 2 करोड़ से कम पूंजी वाले उद्योगों के लिए भी कल सरकार ने राहत की घोषणा की थी।