फर्रुखाबाद: बीते दिनों शहर कोतवाली के सिकत्तरबाग निवासी युवक छोटू पाण्डेय पर छेड़छाड का आरोप लगने के बाद उपजे विवाद में जेल में बंद हिन्दू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा और उनके साथियों पर पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही करने के पुलिस के प्रार्थना पत्र को अदालत ने नामंजूर कर दिया|
शहर कोतवाल अजीत सिंह बुधवार को इंचार्ज एडीजे प्रथम की अदालत में पेश हुये| उन्होंने बीते दिन राजेश मिश्रा,अंकित तिवारी, संजीव पाण्डेय, उमेश वाथम व छोटू पाण्डेय पर पास्को एक्ट की कार्यवाही के लिये प्रार्थना पत्र पेश हुये| लेकिन अदालत ने छोटू पाण्डेय के आलावा अन्य किसी को इस मामले में अपराधी ही नही माना जिसके बाद कोर्ट ने केबल छोटू पाण्डेय को ही पास्को एक्ट( लैंगिक अपराधो से बालक-बालिकाओ का संरक्षण अधिनियम) के तहत कार्यवाही के आदेश दिये है|