फर्रुखाबाद: तकरीबन 12 वर्ष पूर्व थाना शमसाबाद क्षेत्र के ग्राम माधौसराय निवासी झब्बूलाल की गोली मारकर हत्या करने में अपर जिला सत्र न्यायाधीश भूपेन्द्र सहाय ने तीन को आजीवन कारावास की सजा सुना दी| इस दौरान परिजन फफक-फफक कर रो पड़े|
मृतक झब्बूलाल की पत्नी चंदावती ने बीते 26 जुलाई 2004 को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा गया था की उसके पति झब्बू लाल के गाँव की ही एक महिला के साथ अबैध सम्बन्ध थे| इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने 26 जुलाई को छत पर सो रहे उसके पति की होली मारकर हत्या कर दी| घटना की विवेचना कर रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष भगवान सहाय ने 25 अगस्त 2004 को कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी|
सुनबाई के दौरान डीजीसी और बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई| जिसमे आरोपी लालमन, सुखराम और रामवीर को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई| जुर्माना ना देने पर अतिरिक्त कैद | इसके साथ ही साथ अभियुक्त सुखपाल व रामवीर को सस्त्र रखने और बरामदगी में पांच वर्ष की कैद और तीन-तीन हजार रुपये का अर्थ दंड से दंडित किया गया है| सजा सुनाये जाने के दौरान परिजन फफक-फफक कर रो रहे थे|