फर्रुखाबाद:अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो.रफी ने कमालगंज नगर पंचायत कार्यालय में तैनात लिपिक उमेश कुमार, चेयरमैन राजबेटी शंखवार व उनके पति कृष्ण कुमार शंखवार,परियोजना प्रभारी नेडा आनंद प्रकाश दीक्षित,पीडब्लूडी के सहायक अभियंता विकास जौहरी, अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक जितेंद्र बहादुर को कूटरचित दस्तावेज के आधार पर टेंडर तैयार कर सरकारी धन हड़पने के मामले गैर जमानती वारंट जारी कर थानाध्यक्ष कमालगंज से 28 फरवरी को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिये है|
कमालगंज नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पीके श्रीवास्तव ने 28 अगस्त 2014 को कमालगंज थाने में दर्ज कराये गये मुकदमे में कहा था कि सभी आरोपियों ने मिलकर कस्बे में सोलर लाइट लगाने को लेकर जालसाजी कर टेंडर कर लिये तथा झूठा हिसाब भी तैयार कर लिया। इसके अलावा चेयरमैन के पति पर सरकारी कार्य से विचलित करने का आरोप लगाया गया था।
मामले के विवेचक रामकिशन ने आरोपियों व घटना से संबंध न रखने वाले गवाहों के बयानों पर एफआर लगाकर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। एसीजेएम ने एफआर निरस्त कर 9 फरवरी को सभी आरोपियों को न्यायालय में तलब किया था। सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दिये गये।