फर्रुखाबाद:बसपा सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यक्रताओं पर दर्ज मुकदमें वापस लेने की घोषणा के बाद आज वापसी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के तहत फर्रुखाबाद के सपा समर्थक विधायक विजय सिंह के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में लंबित धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट के दो मुकदमे वापस किये जाने की न्यायालय ने स्वीकृति दे दी।
अभियोजन अधिकारी की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता 321 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दोनों मुकदमे वापस लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासन की ओर से की गई सिफारिश के आधार पर अपराध संख्या 342/1997 व 343/1997 के मुकदमे वापस लिये जाने के संबंध में राज्यपाल ने 27 नवंबर को सहमति प्रदान की थी। वर्ष 1997 में दरोगा एनसी मिश्रा की तहरीर के आधार पर फर्रुखाबाद कोतवाली में विजय ¨सह के खिलाफ शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ। शस्त्र जमा कर दिये जाने की सूचना देने के बावजूद रायफल उनके आवास से बरामद होने पर विजय ¨सह पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र जमा होने के संबंध में जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जांच करायी तो एसपी ने शस्त्र जमा करने के संबंध में पुलिस द्वारा प्रस्तुत पत्र जांच के लिये फारेंसिक एक्सपर्ट को भेजा। रिपोर्ट में विजय सिंह के हस्ताक्षर फर्जी पाये गये, जिसके आधार पर शासन ने मुकदमा वापसी की सिफारिश की थी।
कुछ अन्य जिलों से भी ऐसी सूचनाएं मिल रहीं हैं। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो.रामगोपाल यादव ने सपा कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि बसपा सरकार के दौरान विशेष काउंटर लगाकर सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जिन-जिन कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए थे वे सभी विस्तृत जानकारी सहित मुख्यमंत्री को संबोधित प्रार्थनापत्र दें।
विधायक विजय सिंह ने बताया कि उन पर अब जनपद के किसी न्यायालय में कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है।