लखनऊ: उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राजमार्गो से सौ मीटर की दूरी के क्षेत्र में अब शराब की दुकानें नहीं होंगी। पहले से स्थापित दुकानों को हटाया जाएगा। इस परिधि में शराब के विज्ञापन पट भी नहीं लगाए जा सकेंगे। सुरक्षित यातायात की दृष्टि से यह पहल परिवहन आयुक्त के रवींद्र नायक ने की है। रविवार को उन्होंने इस बाबत आदेश जारी करते हुए इसके अनुपालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को सौंपी है। साथ ही स्कूलों-कालेजों के आसपास यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन द्वारा किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसकी निगरानी संभागीय परिवहन अधिकारियों, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों तथा यात्रीकर अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
परिवहन आयुक्त के रवींद्र नायक के मुताबिक प्रदेश में पिछले एक साल में शराब पीकर वाहन चलाने के दौरान करीब 800 लोगों की मौत हुई। इसका कारण राजमार्गो के किनारे व आसपास शराब की दुकानें हैं। जहां पर चालक शराब पीने के बाद वाहन चलाते हैं। इसी को देखते हुए राजमार्ग से सौ मीटर की दूरी में शराब की दुकानें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से परिसर के बाहर वाहन की पार्किग कराने वाले स्कूलों को यातायात व्यवस्था की निगरानी खुद करनी होगी। इसके लिए स्कूल प्रबंधन से एक प्रभारी अधिकारी को तैनात करें। स्कूल के बाहर छुंट्टी के वक्त वाहनों की कतार के कारण पूरा यातायात प्रभावित होता है।
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