फर्रुखाबाद :सीएमओ राकेश कुमार ने जनपद के निजी अस्पताल व नर्सिगहोम संचालकों को मानक पूर्ण कर नवीनीकरण कराने को 31 अगस्त तक का समय दिया है। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण न कराने वाले नर्सिगहोम का संचालन नहीं होने दिया जायेगा।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने माना कि लंबे समय से निजी अस्पतालों व नर्सिगहोम का नवीनीकरण नहीं हुआ है। अनेक नर्सिगहोम मानक के अनुरूप सुविधायें नहीं दे रहे हैं और सुरक्षा मानक भी नहीं अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी नर्सिगहोम संचालकों को 31 अगस्त तक मानक पूर्ण कर पंजीकरण का नवीनीकरण करा लेने का समय दिया गया है। नवीनीकरण न कराने वाले नर्सिगहोम का पंजीकरण स्वत: निरस्त माना जायेगा। ऐसे अस्पतालों का संचालन नहीं होने दिया जायेगा व उनके संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
क्लिनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट के अंतर्गत निजी अस्पताल व नर्सिगहोम के विषय में स्पष्ट निर्देश हैं कि विभिन्न सेवाओं के लिये समय सारिणी और रेट-चार्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिये। अस्पताल में 24 घंटे शुद्ध पेयजल और विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के अलावा अस्पताल के पास न्यूनतम 30 वर्गमीटर प्रति बेड का स्थान होना जरूरी है। इसमें 10.5 वर्गमीटर का आपरेशन थियेटर। इतना ही स्थान स्वच्छ सामान के स्टोर के लिए, 7 वर्गमीटर गंदे सामान को रखने के लिए, 5 वर्गमीटर जगह बायोमेडिकल वेस्ट रखने के लिए व 3.5 वर्गमीटर का शौचालय होना अनिवार्य है।
प्रयोगशाला, कार्यालय, वेटिंग रूम, रिसेप्शन और प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी समुचित स्थान होना चाहिये। नर्सिगहोम के पास पर्यावरण और अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण होना आवश्यक है। दो बेड के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी और बेड के सिरहाने व पैरों की ओर न्यूनतम 25 सेंटीमीटर का स्थान होना जरूरी है। एक्ट के अनुसार नर्सिग होम के पास निर्धारित योग्यता व प्रशिक्षण प्राप्त नर्सिग स्टाफ भी होना आवश्यक है।