फर्रुखाबाद: भाजपा सांसद साक्षी महाराज के श्याम नगर स्थित आश्रम में छात्रा रागिनी की हत्या के अभियुक्त को अपर जिला सत्र न्यायाधीश शिवसिंह यादव ने उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।
शहर कोतवाली के मोहल्ला भोपत पट्टी श्याम नगर निवासी देवेंद्र कुमार राजपूत ने 27 मार्च 2009 को अपनी पुत्री रागिनी की हत्या के मामले में मोहल्ले के ही नीरज राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में कहा गया था कि उनकी पुत्री घर से ठंडी सड़क स्थित स्कूल में पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान आरोपी नीरज राजपूत ने श्याम नगर स्थित साक्षी महाराज के आश्रम में ले जाकर उसकी हत्या कर दी।
तहरीर के अनुसार अभियुक्त ने घटना के एक दिन पूर्व पुत्री का मोबाइल छीनकर जान से मारने की धमकी दी थी। न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी निर्मल चंद्र कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश शिवसिंह यादव ने आरोपी नीरज को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 23 हजार रुपये अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त कैद का आदेश दिया।
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