मैनपुरी मिड-डे मील घोटाले में 3 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कुर्की के आदेश

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courtda1111_fलखनऊ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में वर्ष 2011 सामने आए 19 करोड़ के मिड-डे मील घोटाले की सुनवाई कर रही गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने तीन आईएएस अधिकारियों समेत चार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी किए है। मामले की जांच कर रहे सीबीआई इंस्पेक्टर के मुताबिक शनिवार की सुनवाई के दौरान गैर मौजूद रहे इन अधिकारियों के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी किए हैं, अगर अगली सुनवाई तक ये अधिकारी अदालत के समक्ष पेश नहीं होगें तो इनके नाम पर ईनाम की घोषणा कर सभी को फरार घोषित कर दिया जाएगा।

मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने मैनपुरी के पूर्व जिलाधिकारी सच्चिदानंद दुबे, पूर्व सीडीओ हृदय शंकर चतुर्वेदी, सीडीओ जेबी सिंह, पूर्व बीएसए केडीएन राम के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया है। इस मामले में सीबीआई द्वारा अदालत में दाखिल चार्जशीट में तत्कालीन डीएम दिनेश चन्द्र शुक्ला, डीएम सच्चिदानंद दुबे, पूर्व सीडीओ हृदय शंकर चतुर्वेदी, सीडीओ जेबी सिंह, पूर्व बीएसए केडीएन राम, बीएसए रघुवीर सिंह, एडीएम प्रभारी प्रशांत मिश्रा, लिपिक विष्णु दयाल राजपूत, एनजीओ निदेशक विवेक सुदर्शन व सर्च के सचिव अशोक चौहान को आरोपी बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में मैनपुरी जिलाधिकारी की तैनाती पर पहुंचे रणवीर प्रसाद ने इस घोटाले का खुलासा किया था। तत्कालीन सीडीओ सतीश कुमार और एडीएम शेषनाथ की जांच में सामने आया था कि जिले की मिड-डे मिल योजना में 19 करोड़ की अनियमितता सामने आई थी। इस रिपोर्ट को डीएम रणवीर प्रसाद ने शासन को भेजकर मिड-डे मील योजना चलाने वाली सर्च संस्था के भुगतान पर रोक लगाने की मांग की थी। सर्च संस्था के भुगतान रुकने के बाद संस्था के निदेशक विवेक सुदर्शन ने हाईकोर्ट में भुगतान के लिए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने के निर्देश जारी किए थे।

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