डेस्क: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद-370 लागू है। वहां से इस अनुच्छेद को हटाए जाने की मांग को लेकर विवाद भी छिड़ गया है। आखिर क्या है अनुच्छेद- 370?
संविधान का अनुच्छेद- 370 एक अस्थाई प्रबंध के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता वाला राज्य का दर्जा देता है। अनुच्छेद- 370 का खाका 1947 में शेख अब्दुल्ला ने तैयार किया था, जिन्हें तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उस दौरान शेख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद- 370 को लेकर यह दलील दी थी कि संविधान में इसका प्रबंध अस्थाई रूप में न किया जाए। उन्होंने राज्य के लिए मजबूत स्वायत्तता की मांग की थी, जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया था। 1965 तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की जगह सदर-ए-रियासत और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हुआ करता था।
संविधान के अनुच्छेद- 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू कराने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए।
इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर पर संविधान का अनुच्छेद- 356 लागू नहीं होता। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 360 जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता।
1. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है ।
2. जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है ।
3. जम्मू – कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल
6 वर्षों का होता है जबकी भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ।
4. जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है ।
5. भारत के उच्चतम न्यायलय के आदेश जम्मू -कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं ।
6. भारत की संसद को जम्मू – कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है ।
7. जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जायेगी । इसके विपरीत यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू -कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी ।
8. धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागू नहीं है । RTE लागू नहीं है । CAG लागू नहीं होता । …। भारत का कोई भी कानून लागू
नहीं होता ।
9. कश्मीर में महिलावो पर शरियत कानून लागू है ।
10. कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं ।
11. कश्मीर में चपरासी को 2500 ही मिलते है|
12. कश्मीर में अल्पसंख्यको [ हिन्दू- सिख ] को 16 % आरक्षण नहीं मिलता ।
13. धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते है ।
14. धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तानियो को भी भारतीय नागरीकता मिल जाता है । इसके लिए पाकिस्तानियो को केवल
किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती है|
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