डेस्क: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला उत्पीड़न रोकने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब महिला, कहीं से भी पुलिस की विशेष वेबसाइट पर आनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती है, जिसे एफआइआर में तब्दील किया जाएगा। ये शिकायत https://uppolice.gov.in/index.aspx पर क्लिक करके वेबसाइट पर सिटीजन के लिंक में दर्ज कराया जा सकता है|
प्रमुख सचिव गृह ने अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि रिपोर्ट अगेंस्ट वीमेन से लिंक सिटीजन सर्विस पर यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। प्रमुख सचिव ने बताया कि वेबसाइट पर आनलाइन शिकायत दर्ज करते ही आवेदक के मोबाइल पर पासवर्ड आएगा, जिसके माध्यम से समय-समय पर लाग इन करके शिकायत पर हुई कार्रवाई की प्रगति देखी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि अनुरोध पर शिकायतकर्ता का नाम, पता गोपनीय रखा जाएगा। पीड़ित महिला सुबूत के तौर पर उत्पीड़न से संबंधित फोटोग्राफ, वीडियो भी अपलोड कर सकती है। शिकायत वेबसाइट पर अपलोड होते ही संबंधित जिला प्रभारी, रेंज और जोन प्रभारी के मोबाइल पर भी अलर्ट का संदेश जाएगा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रत्येक 15 दिन पर शिकायतों और उस पर हुई कार्रवाई की डीआइजी, आइजी स्तर पर समीक्षा होगी। इस वेबसाइट पर शिकायतकर्ता के नाम व पते से संबंधित जानकारी को छोड़कर अन्य जानकारियां आनलाइन रहेंगी। जिस पर कोई भी व्यक्ति कार्यवाही की जानकारी ले सकेगा। इस बेवसाइट पर कार्रवाई लाइक करने और अनलाइक करने का विकल्प भी होगा। उन्होंने बताया कि नवम्बर 2012 में वीमेन पावर लाइन 1090 की कामयाबी के बाद सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कड़ा कदम उठाया है।[bannergarden id=”8″] [bannergarden id=”11″]