फर्रुखाबाद: 16 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में बाबा नीबकरोरी मंदिर फर्रुखाबाद के मुख्य महंत सुशील दास सहित 3 लोगो को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव सिंह यादव की अदालत ने आजीवन कारावास और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है| न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना लगाकर अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद का आदेश दिया है।
गुरुवार दोपहर बाद बुधवार को दोष सिद्ध होने के बाद जेल भेजे गये जितेंद्र उर्फ अनूप, जितेंद्र व शिवकुमार उर्फ लला को पुलिस ने कारागार से लाकर अदालत में पेश किया। न्यायाधीश ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह चौहान, अभिलाष चंद्र व नरेश चंद्र राजपूत व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। महंत सुशील दास उर्फ़ सुशील कुमार दुबे भी सजा सुनाये जाने के दौरान अदालत में उपस्थित हुए| अदालत ने सुशील दुबे, जितेन्द्र दुबे पत्र नरेंद्र, शिवकुमार उर्फ़ लला और अनूप कुमार मिश्रा को जेल भेज दिया| अदालत के बाहर बड़ी संख्या में महंत के समर्थक मौजूद रहे| सुरक्षा की दॄष्टि से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गयी थी| दोनों पक्षो के परिजनो और समर्थको ने बताया कि ऊपरी अदालत में सजा के खिलाफ अपील करेंगे|