दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब लाल बत्ती की गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति ही कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि नीली बत्ती का इस्तेमाल एंबुलेंस, पुलिस और आपातकालीन सर्विस वाली गाड़ियों पर ही किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में लाल बत्ती और नीली बत्ती का मामला कई सालों से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि लालबत्ती का इस्तेमाल सत्ता से जुड़ें सदस्य अपना रसूख दिखाने के लिए अपनी गाड़ी पर लालबत्ती लगाकर बाजारों में घूमते है। जिससे जनता को परेशानी होती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में राज्य सरकारों से लाल और नीली बत्ती पर प्रतिक्रिया मांगी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की प्रतिक्रिया जानने और याचिकाकर्ता को सुनने के बाद आदेश दिया कि लालबत्ती का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ही करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पद को डिफाइन नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि तीन महीने के अंदर राज्य एक नई लिस्ट निकालें। जिसके अंतर्गत संवैधानिक पद को परिभाषित करें। राज्य बताएं कि किन-किन पदों को संवैधानिक पद में शामिल किया जाए। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती का इस्तेमाल कर सकते है।