एसडीएम से आपत्ति करने के बाद हिजाम पर लगाया गया मुकदमा ख़ारिज

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KAIMGANJ (FARRUKHABAD) :  हिन्दू जागरण मंच व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कायमगंज उपजिलाधिकारी के न्यायालय में उनके द्वारा किये गये शांति भंग के मुकदमें में आपत्ति पत्र दाखिल किया। हिजाम नेताओं द्वारा आपत्ति लगाकर अपने को निर्दोष साबित करने के बाद एसडीएम ने उन पर लगाये गये मुकदमें को खारिज कर दिया।rajeswar singh - raghav dutt

२२ सितम्बर को कायमगंज में वंदे मातरम यात्रा निकालने के प्रयास के दौरान भाजपा अन्त्योदय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डा०राजेश्वर सिंह व हिजामं के शहर अध्यक्ष राघवदत्त मिश्रा,शिवमंगल दीक्षित,बेचेलाल खटिक,मुकेश दुबे,प्रवेश कोरी को धारा १४४ का उल्लघंन करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया था। इन सभी को धारा १५१ में १०७-११६की कार्यवाही करते हुए निजी मुचलको पर कोतवाली से रिहा किया गया था। सोमवार को सभी लोग तथा पूर्व से निरूद्ध कायमगंज हिजामं नगर अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना,सुरेन्द्र कठेरिया,ओमकार शाक्य,वीरेन्द्र कठेरिया अपने अधिवक्ता रामानन्द कटियार,एवं परम मिश्रा के साथ आपत्ति दाखिल करने एसडीएम कोर्ट में पहुंचे।

वरिष्ठ भाजपा नेता का कहना था कि वह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाते हुए दो-दो और तीन-तीन  की टोलियों में एक दूसरे से सौ-सौ कदम की दूरी पर शान्ति पूर्ण तरीके से चल रहे थे। जिससे धारा १४४ का किसी तरह से उल्लंघन नहीं हुआ था। फिर भी तत्कालीन एसडीएम ने पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित के साथ पुलिस बल द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर उनके साथ अभद्रता करते हुए हवालात में बंद कर दिया। इस व्यवहार को उन्होंने पूरी तरह अमानवीय बताया। आपत्ति में कहा गया कि पुलिस ने हाथ से राष्ट्रीय ध्वज को छीनकर सड़क पर फेंका जो समूचे राष्ट्र का अपमान है। आपत्ति बिन्दुओं वाला पत्र एसडीएम कोर्ट में सौंपकर विचार करने का अनुरोध किया गया।

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उपजिलाधिकारी कायमगंज ने की गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए इन सभी की १५१ धारा के अन्र्तगत की गई पाबन्दी समाप्त कर दी। इससे पूर्व एसडीएम ने प्रभारी निरीक्षक कायमगंज तथा सीओ एके रावत को बुलाकर प्रस्तुत पत्रावली पर उनसे गहन मंत्रणा की। वार्ता के दौरान महात्मा गाँधी को बेचारा शब्द बोलने पर भी एक बार भाजपा नेताओ ने विरोध प्रकट किया.