लखनऊ: बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षामित्रों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना होगा। इसके इसके बिना वह प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 के बाद जो भी शिक्षक/शिक्षिकाएं बने हुए हैं उनको टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। सचिव ने बताया कि मृतक आश्रित नौकरी वाले अभ्यर्थियों को भी शिक्षक की योग्यता रखना होगा अर्थात उनको भी बीटीसी, बीएड और टीईटी धारक होना होगा। इसके बिना उनकी भी नियुक्ति नहीं हो सकेगी। उल्लेखनींय हैं कि प्रदेश के करीब पौने तीन लाख शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देकर प्रदेश सरकार सहायक अध्यापक बनाना चाहती है। यह शिक्षामित्र अभी तक समझ रहे थे कि उनको टीईटी पास नहीं करना होगा लेकिन उनके लिए भी टीईटी अनिवार्य हैं तभी उनकी तैनाती प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रूप में हो पायेगी।
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