केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, कैसे आजाद होगा ‘तोता’

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Supreme Courtसीबीआई रूपी तोता पिंजरे से कैसे आजाद होगा, केंद्र ने आज ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया। 41 पेज के हलफनामें में ‌‌मंत्री समूह द्वारा की गई सिफारिशों के बारे मे सुप्रीम कोर्ट को बताया गया।

पिंजरे से आजाद होगा तोता

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। प्रधानमंत्री इस कमेटी के अध्‍यक्ष होंगे। निदेशक को हटाने को अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होगा।

हलफनामे में बताया ‌गया कि निदेशक का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी की सहमत‌ि से ही निदेशक का ट्रांसफर किया जा सकेगा।
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सीबीआई की साख और स्वायत्तता

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि भ‌विष्य में सीबीआई की किसी भी जांच को प्रभावित नहीं किया जाएगा। सीबीआई अधिकारियों पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए अकांउटबिलिटी कमीशन का गठन भी किया जाएगा।

केंद्र को ये हलफनामा दाखिल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में की गई छेड़छाड़ के बाद दिया था।