मुख्यमंत्री से ऊपर हो गया होमगार्ड मंत्री का ओहदा !

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court hemmarलखनऊ : उत्तर प्रदेश में होमगार्ड मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी का ओहदा शायद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी ऊपर हो गया है। तभी तो उन्होंने मुख्यमंत्री के स्पष्ट तबादला न करने के स्पष्ट आदेशों के बावजूद 21 होमगार्डो का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया। इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भी संज्ञान में लिया और कड़ी नाराजगी जाहिर की।

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कोर्ट ने होमगार्ड मंत्री के इस कृत्य पर आश्चर्य जाहिर किया है कि मंत्री नियम कायदों का उलंघन कर रहे हैं। पीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि सरकार के नियम कायदों की अवहेलना न की जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्री की बात मानें। पीठ ने सरकार से स्थानांतरण संबंधी ब्योरा भी तलब किया है। आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मतीन व न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने याची संजीव कुमार शुक्ला की याचिका पर दिया।
– हाई कोर्ट से लगी फटकार

कोर्ट ने कहा कि मंत्री बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित के स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किया जा सकता। मंत्री ने 24 अप्रैल 2013 को 21 होमगार्डो का स्थानांतरण आदेश जारी किया। इसमें याची का भी स्थानांतरण लखनऊ से सहारनपुर कर दिया गया। याची संजीव कुमार शुक्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आइबी सिंह ने स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी। पीठ ने मामले में सुनवाई के समय सरकारी वकील से कहा कि स्थानांतरण से संबंधित सभी ब्योरा 25 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश करें।

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