नहीं हटेंगे पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात विज्ञान अध्यापक, समायोजन में मांगे जायेंगे विकल्प

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FARRUKHABAD : उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव द्वारा पदोन्नति आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें 25 मई तक आपत्तियां, 31 को पदोन्नति आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिये पहले पदोन्नति फिर समायोजन करने के आदेश जारी किये हैं। रिक्त विद्यालयों की सूची को कार्यालय बोर्ड पर चस्पा कर वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों से विकल्प लेकर तैनाती की जायेगी।

जारी आदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक की अलग से वरीयता सूची तथा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक की जेष्ठता सूची तैयार कर विज्ञान, कला, विषयवार अध्यापकों की बीटीसी चयन की तत्समय योग्यतानुसार वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वरिष्ठता क्रम में विज्ञान, हिन्दू, उर्दू, अंग्रेजी तथा सामान्य शिक्षकों का विवरण के साथ ही छात्र संख्या तथा उसके सापेक्ष कार्यरत शिक्षक तथा अधिक शिक्षकों का ब्यौरा कम्प्यूटर से तैयार किया जायेगा।

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विज्ञान शिक्षक जो कम्प्यूटर में अंकित उनके वरिष्ठता क्रम में कनिष्ठ है, उसे विद्यालय से न हटाकर कनिष्ठ अध्यापक को दूसरे विद्यालय में तैनात किया जायेगा। तथा विज्ञान पद पर तैनात महिला अध्यापक से विकल्प तैयार कर विद्यालयों में तैनात किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक विज्ञान अध्यापक, दूसरा सामान्य, तीसरा सामाजिक विषयों से सम्बंधित शिक्षक की तैनाती किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। विज्ञान अध्यापक का शिक्षक या प्रधानाध्यापक दोनो में एक ही तैनात होगा। ऐसी स्थिति में विज्ञान अध्यापक को या विज्ञान प्रधानाध्यापक को नहीं हटाया जायेगा।

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प्रमुख सचिव शासन सुनील कुमार द्वारा जारी आदेश में समायोजन स्थानांतरण करने के लिए समिति निर्धारित की गयी है। जिसमें मडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अध्यक्ष तथा जिला विद्यायल निरीक्षक या उनके द्वारा नामित एक सदस्य, डायट संस्थान से प्राचार्य या उनके द्वारा नामित सदस्य तथा  जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में जहां केवल शिक्षामित्र ही कार्यरत हैं उन्हें अलग कर लिया जायेगा तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या को भी घटाकर स्वीकृत पदो ंके सापेक्ष स्थानांतरण व समायोजन होगा। इसके पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी विद्यालय जनपद में एकल व बंद न रह जाये। जारी आदेश में समायोजन पहले ब्लाक के अंदर रिक्त विद्यालयों में किया जायेगा। यदि फिर भी समायोजन की आवश्यकता रह जाती है तो निकटतम ब्लाक से पद भरे जायेंगे। अध्यापिकाओं को पहले सुगम विद्यालयों जहां पर आवागमन आसानी से उपलब्ध हो। वरिष्ठता क्रम के आधार पर विकल्प मांगकर तैनाती की जायेगी।

समायोजन में नहीं हटेंगे शिक्षक

समायोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के शिक्षकों को न हटाकर उनके बाद कनिष्ठ अध्यापक को हटा जायेगा। कैंसर, हेपेटाइटिस बी एवं अन्य गंभीर बीमारियों वाले शिक्षकों को भी नहीं हटाया जायेगा। साथ ही सैन्य व शसस्त्र बल में कार्यरत सैनिक की पत्नी को उनके द्वारा मांगे गये स्थानांतरण समायोजन हेतु वरीयता प्रदान की जायेगी। उन्हें समायोजन में नहीं हटाया जायेगा। दूरस्थ विद्यालयों में तैनात विकलांग शिक्षकों को विकल्प लेकर तैनात किया जायेगा। जारी आदेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि 30 जून तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजन सूची प्रकाशित करके शिक्षकों को एक सप्ताह में कार्यभार ग्रहण किये जाने का समय निर्धारित करें। वहीं अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए 15 जून तक का समय निर्धारित किया गया है।