लखनऊ: प्रमुख सचिव शिक्षा सुनील कुमार की ओर से यूपीटीईटी-2013 के संबंध में जारी नवीन शासनादेश के अनुसार इस बार भी 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ही उत्तीर्ण माने जायेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 के लिये 17 अप्रैल को जारी शासनादेश के अनुसार नि-शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के क्रम में शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) कराये जाने की अनिवार्यतानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जानी है, उक्त परीक्षा का संचालन परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0इलाहाबाद द्वारा कराया जायेगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दि0 23-08-2010 एवं संसोधित अधिसूचना दि0 29-07-2011 के द्वारा कक्षा 01 से 08 तक के शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है, जिसके द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता के साथ-2 राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) या केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा ( CTET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद स्तर पर आयोजित कराया जायेगा, जिस क्रम में एक समिति का गठन किया गया है।
टी0ई0टी0 का विज्ञापन अप्रैल 2013 माह के अन्तिम सप्ताह में कराया जाना है। सभी आवेदन ऑनलाइन लिये जायेगें, जिस हेतु शासन से बेवसाईट का प्रकाशन एन0आई0सी0 के माध्यम से किया जायेगा। परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक बार आयोजित की जायेगी, शासन के निर्देशानुसार एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकती है। उक्त प्रमाण पत्र पॉच वर्ष के लिए मान्य होगा।
शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु अनु0जाति/जनजाति अभ्यर्थियो हेतु रू0 150 व अन्य के लिए रू0 300/- प्रति परीक्षा शुल्क देना होगा। सभी शुल्क ई-चालान के माध्यम से जमा किये जायेगें।
शिक्षा पात्रता परीक्षा उ0प्र0 में वही अभ्यर्थी सफल माने जायेगें जिन्होने न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है। अनु0जा0/जन0जा0/अन्य पिछडा वर्ग , स्वतनत्रता संग्राम/भूतपूर्व सैनिक/विकलॉग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत होगा।
परीक्षा की अवधि – कुल ढाई घण्टा, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होगें। नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।