इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से प्रदेश में प्रतिवर्ष टीईटी परीक्षा कराने की एनसीटीई की गाइड लाइन का पालन न करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खण्डपीठ ने मनीष कुमार की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि प्रतिवर्ष टीईटी परीक्षा कराने के दिशानिर्देशों के बावजूद राज्य सरकार विगत दो वर्ष से परीक्षा नहीं करा रही है तथा बीएड डिग्रीधारियों को यह कहते हुए सहायक अध्यापन बनाना चाहती है कि टीईटी प्रशिक्षु उपलब्ध नहीं हैं। गाइड लाइन के अनुसार प्रतिवर्ष परीक्षा करायी जानी चाहिए।
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