03-04-2013 को मा0 उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद में शिक्षक भर्ती की सुनवाई की तिथि निर्धारित है। सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर से रोक हटवाने के लिए हाईकोर्ट की वृहद पीठ में संशोधित अध्यापक भर्ती नियमावली पेश करेगी। साथ ही अदालत को यह भी बताएगी कि टीईटी मेरिट के स्थान पर शैक्षिक मेरिट क्यों किया गया। यही नहीं राज्य सरकार का इरादा टीईटी की जांच रिपोर्ट पेश करने का भी है।
बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि उसके तर्कों से हाईकोर्ट संतुष्ट होकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे सकता है। कोर्ट यह तय करेगा कि शिक्षक भर्ती के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ठीक है या नही। फिलहाल जो भी हो प्रकरण पर अतिशीघ्र निर्णय लिया जाये ताकि बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके।
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