हत्या और डकैती के अभियुक्त तो दूर 420 तक के मुल्जिम खुले घूम रहे

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फर्रुखाबाद: जनपद पुलिस की सरगर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हत्या और डकैती जैसे संगीन अपराधों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो दूर 6 माह पूर्व दर्ज करायी गयी धारा 420 की एफआईआर का मुल्जिम बर्खास्त फर्जी अध्यापक तक बिना जमानत के खुलेआम घूम रहा है।

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विदित है कि विगत 24 जुलाई 2012 को तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी मोहम्मदाबाद वेद प्रकाश यादव द्वारा फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्त शिक्षक राजनरायन शाक्य पुत्र मोहनलाल शाक्य निवासी ग्राम मतापुर पोस्ट पिपरगांव थाना मोहम्मदाबाद के विरुद्व धारा 420, 467, 468 व 471 आईपीसी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये स्थिति तब है जब तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी डा0 कौशल किशोर की ओर से दी गयी तहरीर में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि राजनरायन शाक्य ने हाईस्कूल का फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर नौकरी प्राप्त की है एवं इसके समर्थन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से प्राप्त सत्यापन की आख्या भी संलग्न की गयी थी। मुकदमा दर्ज होने के 6 माह से अधिक बीत जाने के बावजूद आज तक सम्बंधित फर्जी अध्यापक की गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

इसका खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत थानाध्यक्ष मोहम्मदाबाद की ओर से दी गयी सूचना से हो गया है। थानाध्यक्ष ने सूचना दी है कि दिनांक 24 जुलाई 2012 को दर्ज अपराध संख्या 312/12 का अभियुक्त राजनरायन शाक्य पुत्र मोहनलाल शाक्य निवासी मतापुर अभियुक्त है। मुकदमें की विवेचना जारी है। राजनरायन शाक्य की गिरफ्तारी आज तक नहीं की गयी है, राजनरायन शाक्य ने जमानत करायी है और न ही उसने किसी न्यायालय से कोई स्थगनादेश प्राप्त किया है।

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