इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने वर्ष 2011 के विज्ञापन के तहत आवेदन कर चुके टीईटी प्रशिक्षुओं, जिनकी आयु कम या ज्यादा हो गई है को आवेदन जमा करने का अवसर प्रदान किया है। न्यायालय ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश दिया है कि वह वेबसाइट चालू कराए तथा 16 जनवरी के आदेश का लाभ पाने वाले याचियों का आवेदन 31 जनवरी तक स्वीकार करे। कोर्ट ने 16 जनवरी के आदेश में याचियों को 24 जनवरी तक आवेदन जमा करने की छूट दी थी किंतु वेबसाइट बंद होने के कारण वे आवेदन जमा नहीं कर सके थे। इस पर यह अर्जी दाखिल की गई। [bannergarden id=”8″]
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने आशीष मिश्र की अर्जी पर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ और विभाग की वेबसाइट क्यों बंद रखी। कोर्ट की मांगी गई जानकारी सरकार के उपलब्ध न कराने के कारण कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 31 जनवरी तक जमा होने वाले आवेदन स्वीकार किए जाएं।