फर्रुखाबाद: कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण में संस्था आरबीएस कंसलटेंट प्रिंटर्स अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी नई दिल्ली को कालोनी निर्माण का ठेका दिया गया था। निर्माण कार्य समय से पूरा न होने एवं अनुबंध के अनुसार प्रगति न होने पर आवास विकास के अधीक्षण अभियंता ने 6 जून 2010 को अनुबंध निरस्त कर 43 लाख 35 हजार 999 रुपये का जुर्माना लगाया था। फर्म को मिलने वाले भुगतान में से 19 लाख 13 हजार 217 रुपये की कटौती करने के बाद शेष रुपये वसूली के लिए आदेश जारी किए गए हैं। आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता महेंद्र पाल ने आवास विकास परिषद के मंडलीय अधिकारियों को फर्म में होने वाले कार्य के भुगतान से कटौती कर जमा कराने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही फर्म को जुर्माना धनराशि जमा कराने को नोटिस भेजा गया है।