ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जेदारों पर होंगे मुकदमें: डीएम

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फर्रुखाबाद: ग्राम सभा की भूमि पर यदि किसी ने अवैध कब्जा किया तो उसके विरुद्व 3/5 प्रिवेंशन आफ पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जायेगा। यह बात जिलाधिकारी मुथुकुमार स्वामी बी ने चकबंदी कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में कही।

जिलाधिकारी श्री स्वामी ने कहा कि ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को बख्सा नहीं जायेगा। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही के साथ मुकदमें दर्ज होंगे। इस दौरान उन्होंने चकबंदी विभाग के अधिकारियों के पेंच कसते हुए उनसे जबाव तलब किया। उन्होंने कहा कि कितने ग्रामों में धारा 52 लागू कर चकबंदी समाप्त कर दी गयी है इसका विवरण शीघ्र प्रस्तुत करें। इस दौरान चकबंदी अधिकारियों ने श्री स्वामी को बताया कि अभी मात्र दो ग्रामों में धारा 52 लागू की गयी है। दिसम्बर 12 तक 8 ग्रामों में धारा 52 की कार्यवाही पूर्ण कर दी जायेगी। जिलाधिकारी ने सभी चकबंदी से जुड़े अधिकारियों के पेंच कसते हुए कहा कि जहां भी चकबंदी करायी जा रही है वहां पर सम्बंधित अधिकारी स्वयं मौजूद रहें और नियमानुसार चकबंदी करायें। अनावश्यक रूप से किसी भी कास्तकार का चक न काटा जाये। जिससे गांवों में विवाद की स्थिति पैदा हो।

एस ओ सी चकबंदी ने जिलाधिकारी को बताया कि इस वित्तीय वर्ष में चकबंदी पूर्ण होने की घोषणा 27 ग्रामों में करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसे मार्च 2013 तक पूरा कर दिया जायेगा।