वाणिज्य कर विभाग ने विधवा को दी चार लाख दुर्घटना बीमा की चेक

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फर्रुखाबाद: मार्ग दुर्घटना में मृत पति का पत्नी को वाणिज्य कर विभाग ने चार लाख दुर्घटना बीमा के तहत दिये। महिला के पति आलोक गोस्वामी की मार्ग दुर्घटना के दौरान 2004 में मृत्यु हो गयी थी। जिनकी बलराम सेल्स के नाम से वाणिज्य कर विभाग में फर्म दर्ज थी।

विदित आवास विकास निवासी आलोक गोस्वामी व आशुतोष गोस्वामी की 27 जनवरी 2004 को कानपुर जाते समय उत्तरीपुरा के पास ग्राम डेरी के निकट मार्ग दुर्घटना में मौत हो गयी थी। जिसमें आलोक गोस्वामी के नाम वाणिज्य कर विभाग में बलराम सेल्स फर्म दर्ज होने से दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाना था। वाणिज्य कर विभाग ने गुरुवार को आलोक की पत्नी तनु को चार लाख रुपये की बीमा की चेक प्रदान की। वहीं आशुतोष की पत्नी ज्योती को पिछले वर्ष जुलाई में ही चार लाख की चेक दी जा चुकी है।  तनु को वाणिज्य कर कार्यालय भोलेपुर में चार लाख रुपये की चेक अशोक कुमार डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा दी गयी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों का आयकर विभाग में रजिस्ट्रेशन होता है उनका संस्था द्वारा बीमा किया जाता है।