हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) हत्या में अभियुक्त को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है| इसके साथ ही 50 हजार रूपये का अर्थ दंड भी लगाया है|

दरअसल थाना कमालगंज के रजीपुर निवासी योगेद्र नाथ द्विवेदी ने मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा कि 23 मई 1995 को वह दरवाजे पर अबध किशोर उर्फ़ छोटे तिवारी पुत्र छदामी लाल निवासी श्रंगीरामपुर व शिवनंदन तिवारी निवासी रजीपुर, लल्ला सिंह ठाकुर निवासी रजीपुर व नौकर महेश बैठे थे| उसी दौरान बबुआ वाजपेयी निवासी श्रंगीरामपुर ने हाथ में एक नाली बंदूक, संजीब वाजेपयी पुत्र बाबुराम निवासी फतेहगढ़ के हाथ में राइ फल लेकर आये, राकेश मिश्रा निवासी अलैयापुर के हाथ में राइफल,
प्रमोद अवस्थी उर्फ लला व गिरीराज निवासी फर्रुखाबाद, गणेश चतुर्वेदी निवासी गदनपुर तुर्रा व दो अज्ञात लोगों जीप से उतरे और कहा कि बहुत प्रधान बनता है आ तुझे प्रधान बना दूँ| सभी ने असलहों से फायरिंग शुरू कर दी| छोटे घर के भीतर की तरफ भागा| छोटे को बचानें में शिवनंदन और योगेद्र नाथ भागे| छोटे के गोली लगी और शिवनंद भी घायल हो गये| कुछ देर बाद अबध किशोर उर्फ छोटे की मौत हो गयी| मामले में न्यायालय ने गणेश चतुर्वेदी को दोष सिद्ध करते हुए हत्या में आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार अर्थ दंड लगाया है|
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