फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) एआरटीओ कार्यालय में परिवहन व्यावसायियों की बैठक कर एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत के द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त व्यावसायिक वाहनों पर मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप लगाया जाना अनिवार्य है व रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप न लगे होने की स्थिति में फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा|
वाहन के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। श्री राजपूत के द्वारा यह भी बताया गया कि वाहन में रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप न लगे पर दस हजार का जुर्माना लगाया जायेगा। मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप न लगे होने पर 2 वाहनों को सीज भी किया गया है। एआरटीओ नें बताया कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तथा कोहरा चालू हो गया, जिससे मार्ग पर दृश्यता कम होने लगी है। जिसके दृष्टिगत सभी व्यावसायिक वाहन स्वामी अपने-अपने वाहनों एआईएस 090 व एआईएस 089 मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप तत्काल लगवालें।
उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, सभी प्रकार के माल वाहन, यात्री वाहन-मोटर कार, ओमनी बस तथा अन्य यात्री वाहन, कृषि ट्रैक्टर, पावर ट्रैलर, ट्रैलर अटैच्ड पावर ट्रैलर तथा निर्माण इक्विपमेन्ट वाहन मे भी रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप लगाना आवश्यक है। यातायात प्रभारी सतेन्द्र कुमार बताया कि माह अक्टूबर 2025 तक जनपद में 397 सड़क दुर्घटनायें घटित हुई हैं, जिनमें 227 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है व 312 व्यक्ति घायल हुये हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मृतकों में लगभग 20 प्रतिशत व्यक्ति पैदल यात्री होते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क पर चलते समय पैदल यात्री, वाहन चालक एवं साइकिल सवार सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। बैठक में केबल एक दर्जन लोग की मौजूद रहे|
280 स्कूली वाहनों का किया गया चालान
280 वाहनों स्कूली के चालान यातायात प्रभारी सतेन्द्र कुमार नें किये| इसके साथ ही चार गाड़ियां सीज की गई| जिसमें ई-रिक्शा टेंपो व बैन सम्मिलित है, काली फिल्म वाली गाड़ियों के भी फिल्म हटायी गयी|



