फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) मजदूर की हत्या करनें में चार अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया है| सजा के मामले में बहस में आगामी 21 फरवरी की तिथि निहित की गयी है| जबकि एक फरार अभियुक्त के खिलाफ एनबीडब्लू व उनके गबाहों के खिलाफ नोटिस जारी किये जानें के आदेश न्यायालय नें दिये हैं|
कोतवाली फतेहगढ़ के ग्राम धन्सुआ निवासी सुरेन्द्र नाथ पुत्र राम स्वरूप नें बीते 10 मई 2004 को मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा कि उसका छोटा भाई रवि बेबर रोड़ पवन कोल्ड स्टोरेज में नारायण इन्टरनेशनल एक्सपोर्ट में माल की चेकिंग का कार्य करता था| 3 मई 2004 को रवि काम से घर वापस नही लौटा| 4 मई को पवन कोल्ड में पंहुच पता किया तो पता चला कि रवि को 3 मई को रात 10:30 बजे कन्नौज के इंदरगढ़ निवासी विवेक पुत्र मूल चन्द्र, राकेश पुत्र राम प्रसाद, फुन्तू पुत्र मेघनाथ निवासी अम्बेडकर नगर इंदरगढ़ कन्नौज जो उसके साथ काम करते थे मारुती बैन में बुलाकर ले गये| आरोपियों के साथ भाई रवि को रोड़बेज बस अड्डे पर देखा गया| 8 मई को सूचना मिली की कुछ लोग उसी मारुती बैन से पवन कोल्ड आये हैं| सूचना पुलिस को दी लेकिन पुलिस नें मारुती बैन कब्जे में नही ली| 10 मई को सुबह उसकी हत्या कर शव गायब किये जाने की सूचना मिली| पुलिस को रवि का कंकाल बरामद हुआ| मामले में पुलिस नें आरोप पत्र दाखिल किया | न्यायालय नें सुनवाई के बाद आरोपी विवेक पुत्र मूलचन्द्र निवासी उधमपुर इंदरगढ़ कन्नौज, राकेश जाटव पुत्र रामप्रसाद निवासी अम्बेडकर नगर, इंदरगढ़, कुन्तु पुत्र मेघनाथ निवासी अम्बेडकर नगर, बबलू पुत्र रामलखन प्रजापति निवासी बरहाला भुजरिया तिराहा इंदरगढ़, सुरेश पुत्र रामप्रसाद निवासी अम्बेडकर नगर को अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी नें दोष सिद्ध किया है| जबकि फरार अभियुक्त कुन्तु के खिलाफ एनबीडब्लू व उसके जमानतियों के खिलाफ नोटिस जारी करनें के आदेश दिये| इसके साथ ही थानाध्यक्ष फतेहगढ़ को नोटिस जारी कर फरार अभियुक्त कुन्तु को गिरफ्तार करनें के आदेश दिये| सजा की सुनवाई के लिए 21 फरवरी का समय निहित किया गया है|
मजदूर की हत्या में पांच दोष सिद्ध, फरार अभियुक्त के खिलाफ एनबीडब्लू



