बिजली बिल राहत योजना में इन उपभोक्ताओं को नही मिलेगा लाभ!

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) प्रदेश सरकार द्वारा लागू बिजली बिल राहत योजना 2025 को लेकर उपभोक्ताओं के बीच असंतोष बढ़ने लगा है। योजना का दावा है कि नेवर पेड व लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत बिलों तथा विद्युत चोरी से संबंधित राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट प्रदान की जाएगी, परंतु उपभोक्ताओं का आरोप है कि यह योजना राहत से अधिक छल जैसा प्रतीत हो रही है।योजना के अनुसार 01 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को 2000 शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद बकाया भुगतान के लिए तीन विकल्प तय किए गए हैं—एकमुश्त भुगतान, 750 रुपए प्रति माह या 500 रुपए प्रति माह की किश्त व्यवस्था। इसके तहत घरेलू (एलएमबी-1) 2KW तक तथा वाणिज्यिक (एलएमबी-2) 1KW तक के नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता ही पात्र रखे गए हैं। सबसे बड़ा विवाद पात्रता शर्तों को लेकर है। योजना में वही उपभोक्ता शामिल होंगे जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक अंतिम भुगतान किया हो या कभी भी बिल जमा न किया हो। यहीं नाराजगी की जड़ है। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग ने पिछले महीनों में बकायेदारों पर लगातार दबाव बनाकर छापेमारी की। बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटे गए और बाद में बहाल करने के लिए उनसे आंशिक भुगतान लिया गया। अब योजना लागू होने के बाद उन्हीं लोगों को लाभ से वंचित कर दिया जा रहा है जिन्होंने विभाग के दबाव में पैसे जमा किए थे।ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विरोध मुखर होता दिख रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने विभागीय कर्मियों के कहने पर थोड़ा-बहुत भुगतान किया था, ताकि कनेक्शन चालू रहे। लेकिन सरकार की स्कीम में वही लाभार्थी घोषित किए जा रहे हैं जिन्होंने लंबे समय से बिल का एक रुपया भी जमा नहीं किया। इससे नियमित भुगतान करने वालों और आंशिक किस्त भरने वाले उपभोक्ताओं में भी रोष है।योजना का उद्देश्य बकाया कम करना और उपभोक्ताओं को राहत देना बताया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यह निर्णय भुगतान करने वाले दंडित व न करने वाले पुरस्कृत जैसा संदेश देता दिख रहा है। उपभोक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि पात्रता में संशोधन कर उन लोगों को भी शामिल किया जाए जिन्होंने मार्च 2025 के बाद आंशिक-किस्त के रूप में भुगतान किया। अन्यथा यह योजना राहत के बजाय एक बड़ा विवाद साबित हो सकती है। एसी अजय कुमार से फोन पर बात करनें का प्रयास किया गया लेकिन उनका फोन नही उठा| एसडीओ कमालगंज रवि पाण्डेय ने बताया की फिलहाल मार्च के बाद किसी ने अल्प भुगतान भी किया है तो समाधान योजना का लाभ नही मिलेगा| उससे पहले के बकायेदारों को लाभ मिलेगा|