नाबालिक ने वाहन चलाया तो पापा जायेंगे जेल!

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)केंद्रीय विद्यालय आर.आर.सी.फतेहगढ़ में विद्यार्थियों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा उपायों से अवगत कराने हेतु एक विशेष व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया। जिसमे यातायात नियमों के पालन करने की शपथ भी दिलायी गयी|
एआरटीओ-प्रवर्तन श्री सुभाष राजपूत ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों और यातायात के प्रति सतर्क रहने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क पर चलते समय पैदल यात्री, वाहन चालक एवं साइकिल सवार सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। इसके साथ ही उन्होंने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने की कठोर चेतावनी दी।
एआरटीओ-प्रवर्तन नें बताया कि अवयस्क द्वारा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेन्स के विद्यार्थियों के द्वारा वाहन चलाये जाते पाये जाने पर चालान के साथ-साथ मोटरवाहन स्वामी के विरूद्ध मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्राविधान है कि किसी किशोर द्वारा मोटरवाहन अपराध में किशोर के संरक्षक या मोटरवाहन के स्वामी को ही दोषी मानते हुये दण्डित किया जाये। संरक्षक या मोटरवाहन के स्वामी को 03 वर्ष तक कारावास तथा 25 हजार रू0 तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है तथा अपराध में प्रयुक्त वाहन का पंजीयन 01 वर्ष की अवधि के लिये निरस्त कर दिया जायेगा ड्राइविंग लाइसेन्स 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही बन सकेगा।
एआरटीओ-प्रवर्तन ने बताया कि सभी 2218 छात्र-छात्राओं से अपील की गई कि वह विद्यालय आने वाले वाहनों जैसे-ऑटो, ओमनी वैन, बस आदि की जानकारी अपने विद्यालय को दें ताकि परिवहन विभाग द्वारा उन वाहनों की फिटनेस जाँच की जा सके। विद्यालय के उप प्राचार्य बीरम पाल सिंह आदि रहे|