नकली नोट छापने के मामले में आरोपी दोष सिद्ध

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) नकली नोट छापने के मामले में न्यायालय नें आरोपी को दोष सिद्ध किय है| सजा की सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख निहित की गयी है|
Kashvi Aesthetics Farrukhabadबीते 15 जनवरी 2004 को उपनिरीक्षक विजय कुमार सिंह नें फतेहगढ़ के हाथरस मिठाई दुकान के निकट से नकली नोट चलाते हुए प्रेमपाल पुत्र बनवारी लाल को गिरफ्तार किया था| उसकी निशानदेही पर पुलिस नें नेकपुर चौरासी के एक किराये के मकान से रक्षपाल पुत्र दर्शन लाल, राजवीर पुत्र अतिराज को मशीन लगाकर नकली नोट छापने हुए पकड़ा| मौके से अभियुक्त प्रकाश पुत्र दर्शन लाल व सुदीश पुत्र महाराज सिंह यादव मौके से फरार हो गये| पुलिस नें मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया| अभियुक्त प्रेमपाल व रक्षपाल को 27 सितम्बर 2007 को दोष सिद्ध किया जा चुका है| जबकि अभियुक्त सुदीश कुमार दोषमुक्त हो चुका है| अभियुक्त राजवीर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद नें दोष सिद्ध करते हुए आगामी 29 मई की तिथि निहित की है|