फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायाधीश ने दो भाइयों सहित तीन को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है| सभी को छह साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है, प्रत्येक दोषी पर दस-दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है|
तत्कालीन कमालगंज थानाध्यक्ष नासिर हुसैन ने 27 अप्रैल 2008 को ग्राम जगदीशपुर निवासी पंचमलाल उसके भाई रामस्वरूप पुत्रगण वेदपाल यादव व हरीनरायन उर्फ शिवनरायन पुत्र विश्राम सिंह के खिलाफ गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में कमालगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया था इसमें कहा था कि गैंग लीडर पंचमलाल अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर क्षेत्र में भय व आतंक बनाए हुए हैं सदस्यों के साथ मिलकर अवैध तरीके से धन अर्जित कर लिया है सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ शिकायत या गवाही देने को भी राजी नहीं होता है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पूरी कर तीनों के खिलाफ गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अपराध में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व साक्ष्य के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में पंचमलाल, रामस्वरूप, हरिनरायन को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को छह साल कठोर कारावास व दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है जुर्माना अदा ना करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा|
दो भाइयों सहित तीन को गैंगस्टर में छह साल कारावास



