ड्राइविंग लाइसेंस व एफआईआर तक आनलाइन प्राप्त करने की पहल

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फर्रुखाबाद: सपा सरकार अब अफसरों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने वाले माया सरकार में लागू जनहित गारंटी कानून में सेवाओं का दायरा ड्राइविंग लाइसेंस व एफआईआर कापी आदि प्राप्त करने तक बढ़ाने जा रही है। योजना के तहत अभी मात्र पांच विभागों की 17 सेवाएं ही हैं। प्रदेश सरकार कर्नाटक की सकल योजना के तर्ज पर अब इस कानून को लागू करेगी। मायावती ने बीते वर्ष अपने जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम-2011 लागू किया था। इसके दायरे में अभी राजस्व, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद तथा परिवहन विभाग हैं।

मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने विभिन्न विभागों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

बढ़ सकती हैं ये प्रमुख सेवाएं

*लर्निग व ड्राइविंग लाइसेंस

*गाडि़यों का पंजीयन

*विकलांगों के लिए रियायती बस पास

*दुर्घटना राहत, ट्रेड लाइसेंस

*बिल्डिंग प्लान की मंजूरी

*बेरोजगार प्रमाण पत्र

*एफआइआर की कॉपी

*मोबाइल, क्रेडिट कार्ड व दस्तावेज आदि खोने की रिपोर्ट

*शांतिपूर्ण सभा की अनुमति

*पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, होटल, बार, पटाखा लाइसेंस के लिए एनओसी

*आ‌र्म्स लाइसेंस व पासपोर्ट का सत्यापन *परीक्षा परिणाम की जांच कराने

*उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति लेने

*डिस्चार्ज, उम्र व मेडिकल प्रमाणपत्र

*चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल

*वाणिज्य कर के तहत पंजीयन

*फैक्ट्री प्लान की मंजूरी

*आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का शामिल करना

*वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र आदि सेवाएं

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