छात्रा के अपहरण व हत्या में आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) थाना कमालगंज क्षेत्र में 14 वर्षीय छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के संवेदनशील मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो विशेष न्यायाधीश मेराज अहमद की अदालत ने आरोपी सचिन पुत्र खुशीराम निवासी भिम्मी नगला, कमालगंज को सभी आरोपों में दोषी करार दिया।चार साल पुरानी घटना, जिसने हिला दिया था क्षेत्र मामला 10 दिसंबर 2021 का है। छात्रा स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों की तहरीर पर थाना कमालगंज में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ।
जांच के दौरान पुलिस को छात्रा का शव बरामद हुआ, जिसके बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया। गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी सचिन के खिलाफ निम्न धाराओं में चार्जशीट दाखिल की—

  • धारा 363 (अपहरण)
  • धारा 366 (अवैध आशय से अपहरण)
  • धारा 376 (दुष्कर्म)
  • धारा 302 (हत्या)
  • धारा 201 (साक्ष्य मिटाने का प्रयास)
  • पॉक्सो एक्ट की धाराएँ
  • अदालत ने माना दोषी, सुनाई कठोर सजा
  • सभी पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया था।
  • बुधवार को अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 13,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
  • इस फैसले के बाद क्षेत्र में राहत की भावना है। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसे कड़े निर्णय समाज में अपराधियों के लिए बड़ा संदेश साबित होंगे।