गोली मारकर हत्या करनें में आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)अबैध तमंचे से गोली मारकर हत्या करनें के मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त गौरव पुत्र रघुवीर सिंह निवासी मिलकिया पहाड़पुर थाना नवाबगंज को न्यायालय नें सजा के प्रश्न पर सुनवाई के उपरांत आजीवन कारावास से दंडित किया है|

थाना नवाबगंज के ग्राम मिलकिया पहाड़पुर निवासी रामलडैते पुत्र रामचंद्र साल अप्रैल 2020 में पुलिस तहरीर दी थी| जिसमे कहा की 17 अप्रैल को लगभग 6:30 बजे शाम को रामलडैते व मेरा पुत्र शैलेश अपनी झोपड़ी के पास बैठे थे। मैंने पुत्र शैलेश से कहा कि आप घर जाकर खाना खा लो। कुछ समय बाद अचानक एक फायर की आवाज सुनकर जब रामलडैते ने देखा तो गांव का आरोपी गौरव मेरे पुत्र शैलेश से हाथापाई कर रहा था। मेरे पुत्र शैलेश ने जानकारी देकर कहा कि गौरव ने तमंचे से मेरे गोली मार दी जो मेरे पेट में लगी है। आरोपी गौरव गोली मारकर फरार हो गया। पीड़ित ने 112 नंबर पर सूचना दी।
सूचना पर पुलिस ने शैलेश को नवाबगंज अस्पताल में भर्ती कराया। गौरव पहले से पुत्र शैलेश से बुराई मानता था। घायल शैलेश की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस नें मुकदमा दर्ज करनें के बाद आरोपी पत्र अभियुक्त गौरव के खिलाफ न्यायालय में प्रेषित किया| न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने गौरव को आजीवन कारावास की सजा और एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया| अर्थदंड जमा ना करनें पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा|