फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) नौ साल पूर्व किशोरी का अपहरण कर हत्या करनें में पिता-पुत्र व दो भाईयों सहित चार को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है| 
दरअसल बीते 4 सितंबर 2016 को विनोद कुमार पुत्र छुटकुन्नू निवासी नगला घाघ राजेपुर नें मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा था कि उसकी 16 वर्षीय बहन सबिता को 1 सितंबर 2016 को रात्रि लगभग 11 बजे अनिल व स्वदेश पुत्र सुनहरे लाल निवासी नौली मेरापुर के विनोद के बहनोई के भाई है| इस लिए मेरे यहाँ आना जाना था| इसी धोखे में मेरी बहन को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया| बहन नकद 50 हजार रूपये एक लाख कीमत के जेबरात साथ लेकर गयी| जिसकी तलाश की लेकिन पता नही चला| 4 सितंबर को लगभग 7 बजे सुबह जानकारी हुई कि गाँव के रामसेवक के खेत में खड़े चारे में लाश पड़ी
है| जिसकी विनोद व उसके भाई प्रमोद नें शिनाख्त अपनी बहन के रूप में की| मामले में विनोद कुमार की तहरीर पर पुलिस नें अनिल व स्वदेश के खिलाफ अपहरण व हत्या का मुकदमा दर्ज किया| पुलिस की विवेचना में विवेचक ने मृतका के भाई विनोद, प्रमोद व शिवम पुत्र छुटकन्नू के साथ ही राजाराम व उसके पुत्र दिनेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया| जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार नें विनोद, उसके भाई शिवम व राजाराम व उसके पुत्र दिनेश को हत्या कर साक्ष्य मिटाने के दोषी करार देकर आजीवन कारावास व 15-15 हजार का अर्थ दंड लगाया है| मुकदमा विचरण के दौरान ही एक आरोपी प्रमोद की मौत हो चुकी है|
आनर किलिंग में पिता-पुत्र व दो भाईयों को आजीवन कारवास



