लखनऊ:अपने तेज तर्रार बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले संभल सीओ अनुज चौधरी काे पुलिस जांच में राहत मिल गई है। सीओ पर होली व रमजान के दौरान शांति समिति की बैठकों में जानबूझकर लगातार सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन करने का आराेप लगा था।सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सरकारी सेवक आचरण नियमावली का हवाला देते हुए आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी|अमिताभ ठाकुर की आईजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायत के आधार पर हुई जांच में सीओ संभल अनुज चौधरी को बेदाग करार दिया गया|
सीओ अनुज चौधरी पर ‘होली साल में एक दिन आती है और जुमा 52 दिन होता है तथा ईद की सेवाइयां खिलानी हैं तो उन्हें गुजिया भी खानी पड़ेगी।’ जैसे बयानों की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। मामले की जांच एसपी कानून-व्यवस्था मनोज कुमार अवस्थी को सौंपी गई थी। जांच में सीओ को आचरण नियमावली के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया।आरोपों के संबंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रकाश में नहीं आए।डीजीपी मुख्यालय ने रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है।
“होली एक बार-जुमा 52 बार”वाले बयान पर सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट,डीजीपी मुख्यालय ने नहीं पाया दोषी

