फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) लगभग 14 साल पूर्व सोते समय युवक की उसके घर में ही नाक-मुंह दबाकर हत्याकर दी गयी थी| मामले में चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, तृतीय न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त दम्पति को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए बरी कर दिया| जबकि मृतक के भाई को दोष सिद्ध किया है|
शहर कोतवाली में 4 सितंबर 2011 को ग्राम चाँदपुर निवासी अरुण कुमार पुत्र ग्रीश चन्द्र कटियार नें मुकदमा दर्ज कराया था| जिमसे कहा की उसका बड़ा भाई 60 वर्षीय मुन्नू सिंह कटियार उसके साथ रहता था| दोनों भाईयों का विवाह नही हुआ था| 4 सितंबर को दोनों भाईयों नें मिलकर खाना बनाया और खाया| अरुण नें कहा कि भाई मुन्नू सिंह को घर पर छोड़कर खेती की रखवाली करनें के लिए चला गया | जब वापस आया तो बड़े भाई मृत अवस्था में तख़्त पर पड़े थे| पुलिस नें मुकदमा दर्ज किया| जिसके बाद
विवेचक नें मृतक के भाई अरुण कुमार के साथ ही होरीलाल व उनकी पत्नी मीरा देवी अवस्थी निवासी अमृतपुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया| लिहाजा न्यायालय नें मीरा देवी और उनके पति को दोष मुक्त कर मृतक मुन्नू सिंह के सगे छोटे भाई अरुण कुमार को दोषी करार देते हुए सजा की सुनवाई के लिए 5 अगस्त 2025 की तारीख तय की है| 

युवक की हत्या में दम्पति बरी, भाई दोषसिद्ध



