फसल बीमा में 68 लाख का घोटाला, 3 बीमा कंपनी कर्मियों व 9 बैंक अधिकारीयों व 32 किसानों पर एफआईआर

फर्रुखाबाद:(अमृतपुर/ जहानगंज संवाददाता) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी वर्ष 2024-25 में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया है। जाँच में सामने आया कि चकबंदी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बलीपट्टी रानीगांव 14 और ग्राम पंचायत गुडेरा 7 किसानों को लगभग 43 लाख व थाना जहानगंज के ग्राम बंथलशाहपुर के 13 किसानों को 25,71,610 रुपये बीमा क्लेम दिया गया है। यह उन किसानों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान कर दिया गया, जिनके पास संबंधित गांव में जमीन ही नहीं थी।
उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र द्वारा इस मामले में अमृतपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसमे कहा की ग्राम बलीपट्टी रानीगांव में 15 किसानों को कुल 25.15 लाख रुपये का बीमा भुगतान किया गया था। जाँच में पाया गया कि इनमें से 14 किसानों के पास गांव में कोई भूमि नहीं थी। केवल एक किसान के पास मात्र 0.026 हेक्टेयर जमीन पाई गई, फिर भी उसे तय रकम से 23 हजार रुपये से अधिक का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया।
इसी तरह ग्राम पंचायत गुडेरा में 7 किसानों को 18.37 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जबकि जाँच में सामने आया कि सभी 7 किसानों के पास भी संबंधित ग्राम में भूमि नहीं थी। इस प्रकार दोनों गांवों में करीब 43 लाख रुपये का भुगतान योजना के नियमों का उल्लंघन कर किया गया।
जिलाधिकारी के आदेश पर गठित तहसील स्तरीय जाँच समिति, चकबंदी अधिकारियों और संबंधित विभागों की रिपोर्ट में इस पूरे मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया है। जाँच में फसल बीमा कंपनी एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों तथा कई बैंकों के शाखा प्रबंधकों और कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है।
जाँच रिपोर्ट के अनुसार, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि प्रवीन पाल, विकास कुमार और अरुण कुमार के साथ ही बैंक ऑफ इंडिया, आर्यावर्त बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक की संबंधित शाखाओं के प्रबंधक व कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। वही थाना जहानगंज में दर्ज करायी गयी एफआईआर में उपनिदेशक कृषि अरविंद मोहन मिश्र ने जहानगंज थाने में फसल बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भांडुप वेस्ट मुंबई के प्रतिनिधि अरुण कुमार व प्रवीन पाल, बैंक ऑफ इंडिया शाखा मोहम्मदाबाद, सींगनपुर, आर्यावर्त बैंक शाखा ताजपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मदनपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक-संबंधित कर्मचारी व 11 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें बताया की बंथलशाहपुर के 13 किसानों को 25,71,610 रुपये बीमा क्लेम दिया गया है। जाँच के अनुसार किसान दीपक यादव को देय 59,328.65 रुपये की तुलना में 2,32,626 रुपये का भुगतान किया गया, जिससे 1,73,297.35 रुपये अधिक दिए गए। इसी तरह सरला देवी यादव को देय 59,294.10 रुपये के स्थान पर 1,85,632 रुपये का भुगतान कर 1,26,337.90 रुपये अधिक भेजे गए। इस प्रकार दो किसानों को कुल 2,99,635.25 रुपये अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसके अलावा अन्य 11 किसानों को 24,52,987.25 रुपये फसल बीमा योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भुगतान किए गए।