डीएम ने गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश, जमाखोरी व घटतौली पर होगी कार्रवाई

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जनपद में गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विक्रय प्रबंधक एलपीजी/पेट्रोलियम पदार्थ ने बताया कि जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी स्तर पर आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है।
जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए कि एजेंसियां सुबह समय से खुलें और उपभोक्ताओं की बुकिंग के बाद एक से दो दिनों के भीतर गैस की डिलीवरी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस उपभोक्ता की बुकिंग है, उसी को गैस सिलेंडर की डिलीवरी दी जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि सीएससी केंद्रों पर गैस तभी उपलब्ध कराई जाए जब उपभोक्ता की बुकिंग हो तथा किसी भी स्थिति में उनका स्टॉक 100 किलोग्राम से अधिक न रखा जाए। गैस एजेंसी के शोरूम और गोदाम पर स्टॉक की स्थिति और केवाईसी प्रक्रिया का स्पष्ट प्रदर्शन भी किया जाए।
जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसी संचालकों और पेट्रोल पंप मालिकों से कहा कि वे अपने स्टॉक की स्थिति को देखते हुए अग्रिम रूप से धनराशि जमा कर गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति समय से मंगवाएं, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में बोतल, केन या खुले पात्र में पेट्रोल की बिक्री न की जाए। पेट्रोल केवल वाहनों की टंकियों में ही दिया जाए और इस संबंध में सभी पेट्रोल पंपों पर सूचना प्रदर्शित की जाए।
डीजल की बिक्री को लेकर भी निर्देश दिए गए कि किसानों को कृषि कार्य के लिए अनुमन्य मात्रा से अधिक डीजल एक बार में न दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति गैस सिलेंडर, पेट्रोल या डीजल की अधिक मात्रा खरीदकर जमाखोरी करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालक निर्धारित मूल्य और मात्रा के अनुसार ही ईंधन की आपूर्ति करें। यदि कहीं अधिक कीमत वसूली या घटतौली की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर रेंडम चेकिंग की जाएगी। साथ ही भ्रामक सूचना फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अंत में जिलाधिकारी ने सभी पंप संचालकों को “नो हेलमेट, नो फ्यूल” का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में अनुपस्थित गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी सुरेन्द्र यादव, लिपिक राजीव कुमार आदि रहे |