गोली मारकर हत्या में दो को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करनें के मामले में न्यायालय नें दो अभियुक्तों को दोषी कराकर देकर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है| इसके साथ ही 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है|
थाना शमसाबाद क्षेत्र के हुसैनपुर तराई निवासी रोहित कुमार पुत्र रामनरेश ने मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा कि उसके भाई मोहनलाल को 1 मार्च 2020 को गाँव के ही सुरेन्द्र पुत्र रामशंकर व संजीब कुमार पुत्र विश्राम बुला ले गये और गोली मारकर हत्या कर दी| मोहनलाल का शव उसी दिन रात लगभग 8:30 बजे गाँव के ही ओमकरन के खेत में लहूलुहान हालत में पड़ी मिली थी| सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुननें के बाद अभियुक्त सुरेन्द्र व संजीब को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपय जुर्माना की सजा से दंडित किया है| जुर्माआ जमा ना करनें पर 6-6 महीनें की अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा|