फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरों)शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टिकरियन नगला खरुआ निवासी पेशकार पुत्र फकीरेंलाल द्वारा दर्ज कराए गए हत्या के मुकदमे में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। मामला 23 जनवरी 2022 का है, जब पेशकार का 20 वर्षीय पुत्र राजन सुबह आठ बजे आग ताप रहा था। उसी दौरान गांव का ही सचिन पुत्र भूरेलाल आया और उसने कुल्हाड़ी से राजन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के दौरान राजन की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सचिन के खिलाफ हत्या की धारा में चार्जशीट दाखिल की थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी सचिन को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कुल्हाड़ी से युवक की हत्या में आजीवन कारावास



