किसानों को अधिक खाद बिक्री में चार उर्वरक दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) किसानों को तय मानक से अधिक खाद बिक्री करनें पर जिलाधिकारी के आदेश पर दोषी पाये गये चार उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिये गये हैं|
किसानों की कृषि भूमि की पुष्टि किये बिना ही उन्हें तय मानक से अधिक खाद बिक्री करने की शिकायत मिली| जिसकी जांच विभागीय अधिकारियों नें की| दोषी पाए जानें पर राजेपुर जैनापुर के मोहन ट्रेडर्स, यादव कृषि सेवा केंद्र अमृतपुर, कुशवाह खाद भंडार याकूतगंज, खुशीकृषि सेवा केंद्र राजपुर के लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त किया गया है| जिला कृषि अधिकारी बीके सिंह नें बताया की चार दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं, जनपद के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिये गये हैं कि रेट बोर्ड, भंडारण बोर्ड लगायें| इसके साथ ही जो दुकानदार अपना रजिस्टर प्रमाणित नही करायेंगे उनको थोक विक्रेताओं द्वारा उर्वरक की आपूर्ति नही की जायेगी| किसान को निर्धारित मूल्य पर पर ही खाद बिक्री करें |
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