फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करनें के मामले में न्यायालय नें सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है| 
कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव निवासी 17 वर्षीय पीड़िता के पिता नें मुकदमा दर्ज कराया| जिसमे कहा कि
उनकी पुत्री विकास राजपूत पुत्र हरीरामनिवासी अताईपुर जदीद की मोबाइल शॉप पर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए गई थी| जिसकी दुकान पूर्व में कायमगंज में थी, लेकिन वर्तमान में ग्राम बरझाला में है। विकास ने लड़की के मोबाइल से उसके फोटो निकाल लिये व उसका नम्बर भी ले लिया और फोन करने लगा और कहने लगा कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो नहीं तो फोटो वायरल कर देंगे| आरोपी विकास किशोरी को 
ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी विकास राजपूत किशोरी को 20 जुलाई 2023 को दोपहर 2 बजे घर से बहला फुसला के भगा ले गया। जब परिजनों ने छानबीन की तो जानकारी हुई कि विकास लड़की को लेकर आगरा चला गया है। दो दिन वहां रहने के बाद तीसरे दिन लड़के के बड़े भाई ने लड़की को 22 जुलाई सुबह लगभग 4 बजे हमे कायमगंज लाकर दी। हम लड़की को लेकर कायमगंज कोतवाली आ गये। विकास की पहले से दो पत्नियां है। मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस नें मुकदमा दर्ज कर आरोपी विकास राजपूत के खिलाफ चार्ज शीट कोर्ट में पेश की| न्यायालय ने आरोपी को सुनवाई के दौरान दोषी करार देते हुए 10 साल कारवास व 70 हजार जुर्माना लगाया है| 



