अस्पताल में भर्ती युवक को जहर देकर मारनें मे 10 साल की जेल

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) अस्पताल में भर्ती युवक को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने के मामले में न्यायालय नें दोषी पाते हुआ अभियुक्त को 10 साल कारावास और 50 हजार अर्थदंड लगाया है|
कोतवाली फतेहगढ़ के अम्बेडकर कालोनी निवासी रामलडैते पुत्र मिस्त्री लाल नें 10 अगस्त 2009 को शहर कोतवाली में तहरीर दी| जिसमे कहा कि उनके पुत्र रंजीत सिंह मार्ग दुर्घटना में घायल हो गया था| जिसके बाद उसे 20 जुलाई 09 को लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया था| 9 अगस्त की रात लगभग 11 बजे कर्मवीर उर्फ टिक्कल पुत्र जयराम सिंह निवासी राजन नगला भोलेपुर फतेहगढ़ व सूरज कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी पुल मंडी फतेहगढ़ द्वारा उसे लोहिया अस्पताल में जहरीला पदार्थ खिला दिया| उसके बाद रंजीत की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गयी| मामले में पुलिस नें मुकदमा दर्ज करनें के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया| न्यायालय नें सुनवाई के दौरान अभियुक्त टिक्कल को दोषी करार दिया|